Thursday, 9 April 2020

आतंकवाद निरोधी अधिनियम, २००२

अत्याचार विरोधी अधिनियम, २००२ - देश में आतंकवाद पर अकुंश लगाने के उद्देश्य से २ अप्रैल २००२ को टाडा के स्थान पर एक नया आतंकवाद निरोधी अधिनियम पोटा लागु किया गया। संसद के दोनो सदनों के संयुक्त अधिवेशन में २६ मार्च २००२ पारित होने के बाद २ अप्रैल २००२ को राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही यह विधेयक एक अधिनियम पोटा के रूप में आस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड-3,4,5 तथा 6 में निवारक निरोध तत्सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख है । निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है । निवारक निरोध का उद्धेश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नही,वरन उसे अपराध करने से रोकना है । वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाये रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है । जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब- 1) सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है । 2) इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किये जायेंगे,किन्तु जिन तथ्यो को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नही है । 3) निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए । निवारक निरोध से सम्बंधित अभी तक बनाई गई विधियाँ १) निवारक निरोध अधिनियम,1950: भारत की संसद ने 26 फरवरी1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था । इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। इसे 1 अप्रैल, 1951 को समाप्त हो जाना था , किन्तु समय-समय पर इसका जीवनकाल बढ़ाया जाता रहा । अंततः यह 31 दिसंबर, 1971 को समाप्त हुआ । २)आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971-(MISA): 44वे संवैधानिक संशोधन(1979) इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल, 1979 ई में यह समाप्त हो गया । ३) आतंकवादी एवं विध्वंशकारी गतिविधियां निरोधक कानून (टाडा) : निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अबतक जो कानून बने उनमे यह सबसे प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था । 23 मई,1995 को इसे समाप्त कर दिया गया ४) पोटो (prevention of terrorism ordinance,2001): इसे 25 अक्टूबर,2001 को लागू किया गया था । 'पोटो' टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है । आतंकवादीऔर आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालो को भी दंडित करने का प्रवधान किया गया है । पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है ,किन्तु बिना आरोप-पत्र के तीन माह से अधिक हिरासत में नही रख सकती । पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के तीन माह बाद ही हो सकती है । पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा हो गया । इसे 21 सितम्बर,2004 को अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया ।

रा. सु. का. (NSA)

क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है. यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है.

जानिए कब बना था ये कानून

देश में कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं. ये कानून अलग-अलग स्थिति में लागू किए जाते हैं. इन्हीं मे से एक है रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून. 23 सितंबर, 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसे बनाया गया था. ये कानून देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है. यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है.

किन नागरिकों को पकड़ा जा सकता है

 अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है.

-  यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है को वह उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है. इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है.

कितने महीने जेल में 

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (NSA) के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है. राज्य सरकार को यह सूचित करने की आवश्यकता है कि NSA के तहत एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है.

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उनके खिलाफ आरोप तय किए बिना 10 दिनों के लिए रखा जा सकता है. हिरासत में लिया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति नहीं है.

भीम आर्मी चीफ पर लगा था रासुका 

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को कई महीने तक जेल में रखा गया था. वहीं इस कानून के तहत मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को जेल में रखा गया था. सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने पर उन्हें नवंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था. वह 133 दिन जेल में रहे थे.

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है।

शक्तियां

गिरफ्तारी की सीमा

कानून के तहत किसी व्यक्ति को पहले तीन महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर, आवश्यकतानुसार, तीन-तीन महीने के लिए गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एकबार में तीन महीने से अधिक की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है। अगर, किसी अधिकारी ने ये गिरफ्तारी की हो तो उसे राज्य सरकार को बताना होता है कि उसने किस आधार पर ये गिरफ्तारी की है। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन नहीं कर दे, तब तक यह गिरफ्तारी बारह दिन से ज्यादा समय तक नहीं हो सकती है। अगर यह अधिकारी पांच से दस दिन में जवाब दाखिल करता है तो इस अवधि को बारह की जगह पंद्रह दिन की जा सकती है। अगर रिपोर्ट को राज्य सरकार स्वीकृत कर देती है तो इसे सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार को भेजना होता है। इसमें इस बात का जिक्र करना आवश्यक है कि किस आधार पर यह आदेश जारी किया गया और राज्य सरकार का इसपर क्या विचार है और यह आदेश क्यों जरूरी है।

गिरफ्तारी के आदेश का क्रियान्वयन

सीसीपी, 1973 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी किया जाता है, उसकी गिरफ्तारी भारत में कहीं भी हो सकती है।

गिरफ्तारी के नियमन की शक्ति

गिरफ्तारी के आदेश का नियमन किसी भी व्यक्ति पर किया जा सकता है। उसे एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। हां, संबंधित राज्य सरकार के संज्ञान के बगैर व्यक्ति को उस राज्य में नहीं भेजा जा सकता है।

गिरफ्तारी की वैधता के आधार

गिरफ्तारी के आदेश को सिर्फ इस आधार पर अवैध नहीं माना जा सकता है कि इसमें से एक या दो कारण (1) अस्पष्ट हो (2) उसका अस्तित्व नहीं हो (3) अप्रसांगिक हो (4) उस व्यक्ति से संबंधित नहीं हो

इसलिए किसी अधिकारी को उपरोक्त आधार पर गिरफ्तारी का आदेश पालन करने से नहीं रोका जा सकता है। गिरफ्तारी के आदेश को इसलिए अवैध करार नहीं दिया जा सकता है कि वह व्यक्ति उस क्षेत्र से बाहर हो जहां से उसके खिलाफ आदेश जारी किया गया है।

फरार होने की स्थिति में शक्तियां

अगर वह व्यक्ति फरार हो तो सरकार या अधिकारी, 1) वह व्यक्ति के निवास क्षेत्र के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट को लिखित रूप से रिपोर्ट दे सकता है। 2) अधिसूचना जारी कर व्यक्ति को तय समय सीमा के अंदर बताई गई जगह पर उपस्थित करने के लिए कह सकता है। 3) अगर, वह व्यक्ति उपरोक्त अधिसूचना का पालन नहीं करता है तो उसकी सजा एक साल और जुर्माना, या दोनों बढ़ाई जा सकती है।

सलाहकार समिति का गठन

1. इस अधिनियम के उद्देश्य से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक सलाहकार समितियां बना सकती हैं। 2. इस समिति में तीन सदस्य होंगे, जिसमें प्रत्येक एक उच्च न्यायालय के सदस्य रहे हों या हो या होने के योग्य हों. समिति के सदस्य सरकार नियुक्त करती हैं। 3. संघ शासित प्रदेश में सलाहकार समिति के सदस्य किसी राज्य के न्यायधीश या उसकी क्षमता वाले व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकेगा, नियुक्ति से पहले इस विषय में संबंधित राज्य से अनुमति लेना आवश्यक है।

सलाहकार समिति का महत्व

1. इस कानून के तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति को तीन सप्ताह के अंदर सलाहकार समिति के सामने उपस्थित करना होता है। साथ ही सरकार या गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को यह भी बताना पड़ता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। सलाहकार समिति उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर विचार करता है या वह नए तथ्य पेश करने के लिए कह सकता है। सुनवाई के बाद समिति को सात सप्ताह के भीतर सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। 2. सलाह बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ लिखना होता है कि गिरफ्तारी के जो कारण बताए गए हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं। 3. अगर सलाहकार समिति के सदस्यों के बीच मतभेद है तो बहुलता के आधार निर्णय माना जाता है। 4. सलाहकार बोर्ड से जुड़े किसी मामले में गिरफ्तार व्यक्ति की ओर से कोई वकील उसका पक्ष नहीं रख सकता है और सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट गोपनीय रखने का प्रावधान है।

सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई

1. अगर सलाहकार बोर्ड व्यक्ति की गिरफ्तार के कारणों को सही मानता है तो सरकार उसकी गिरफ्तारी को उपयुक्त समय, जितना पर्याप्त वह समझती है, तक बढ़ा सकती है। 2. अगर समिति गिरफ्तारी के कारणों को पर्याप्त नहीं मानती है तो गिरफ्तारी का आदेश रद्द हो जाता है और व्यक्ति को रिहा करना पड़ता है।

गिरफ्तारी की अधिकतम अवधि

अगर, गिरफ्तारी के कारण पर्याप्त साबित हो जाते हैं तो व्यक्ति को गिरफ्तारी की अवधि से एक साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। समया अवधि पूरा होने से पहले न तो सजा समाप्त की जा सकती है और ना ही उसमें फेरबदल हो सकता है।

गिरफ्तारी के आदेश की समाप्त

1. गिरफ्तारी के आदेश को रद्द किया जा सकता है या बदला जा सकता है (अ) इसके बावजूद, कि गिरफ्तारी केंद्र या राज्य सरकार के आदेश के उसके अधीनस्थ अधिकारी ने की है। (आ) इसके बावजूद कि ये गिरफ्तारी केंद्र या राज्य सरकार के आदेश के हुई हो। 


Monday, 6 April 2020

बाल विवाह

बालविवाह केवल भारत मैं ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में होते आएं हैं और समूचे विश्व में भारत का बालविवाह में दूसरा स्थान हैं। सम्पूर्ण भारत मैं विश्व के 40% बालविवाह होते हैं और समूचे भारत में 49% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता हैं। भारत में, बाल विवाह केरल राज्य, जो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, में अब भी प्रचलन में है। यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपात निधि) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते है। आँकड़ो के अनुसार, बिहार में सबसे अधिक 68% बाल विवाह की घटनाएं होती है जबकि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 9% बाल विवाह होते है।

यह सोच कर बड़ा अजीब लगता हैं कि वह भारत जो अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा हैं उसमें आज भी एक ऐसी कुरीति जिन्दा हैं। एक ऐसी कुरीति जिसमें दो अपरिपक्व लोगो को जो आपस में बिलकुल अनजान हैं उन्हें जबरन ज़िन्दगी भर साथ रहने के एक बंधन में बांध दिया जाता हैं और वे दो अपरिपक्व बालक शायद पूरी ज़िन्दगी भर इस कुरीति से उनके ऊपर हुए अत्याचार से उभर नहीं पाते हैं और बाद में स्तिथियाँ बिलकुल खराब हो जाती हैं और नतीजे तलाक और मृत्यु तक पहुच जाते हैं।

तो क्या यह प्रथा भारत में आदिकाल से ही थी? या इसे बाद में प्रचलन में लाया गया? और यदि बाद में लाया गया तो इसका क्या कारण था?

यह प्रथा भारत में शुरू से नहीं थी। ये दिल्ली सल्तनत के समय में अस्तित्व में आया जब राजशाही प्रथा प्रचलन में थी। भारतीय बाल विवाह को लड़कियों को विदेशी शासकों से बलात्कार और अपहरण से बचाने के लिये एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाल विवाह को शुरु करने का एक और कारण था कि बड़े बुजुर्गों को अपने पौतो को देखने की चाह अधिक होती थी इसलिये वो कम आयु में ही बच्चों की शादी कर देते थे जिससे कि मरने से पहले वो अपने पौत्रों के साथ कुछ समय बिता सकें।

बालविवाह के दुस्परिणाम?

बालविवाह के केवल दुस्परिणाम ही होते हैं जीनमें सबसे घातक शिशु व माता की मृत्यु दर में वृद्धि | शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पता हैं

और वे अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वेहन नहीं कर पाते हैं और इनसे एच.आई.वि.  जेसे यौन संक्रमित रोग होने का खतरा हमेशा बना रहता हैं।

बालविवाह होने के कारण?

भारत में बालविवाह होने के कई कारण हैं जैसे-

1.    लड़की की शादी को माता-पिता द्वारा अपने ऊपर एक बोझ समझना |

2.  शिक्षा का अभाव |

3.  रूढ़िवादिता का होना |

4.  अन्धविश्वास |

5.  निम्न आर्थिक स्थिति |

क्या बालविवाह को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया?

बालविवाह को रोकने के लिए इतिहास में कई लोग आगे आये जिनमें सबसे प्रमुख राजाराम मोहन राय,  केशबचन्द्र सेन जिन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा एक बिल पास करवाया जिसे Special Marriage Act कहा जाता हैं इसके अंतर्गत शादी के लिए लडको की उम्र 18 वर्ष एवं लडकियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गयी एवं इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर भी सुधार न आने पर बाद में  Child Marriage Restraint  नामक बिल पास किया गया इसमें लडको की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष और लडकियों की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष  कर दी गयी। स्वतंत्र भारत में भी सरकार द्वारा भी इसे रोकने के कही प्रयत्न किये गए और कही क़ानून बनाये गए जिस से कुछ हद तक इनमे सुधार आया परन्तु ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। सरकार द्वारा कुछ क़ानून बनाये गए हैं जैसे बाल-विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो अस्तित्व में हैं। ये अधिनियम बाल विवाह को आंशिक रूप से सीमित करने के स्थान पर इसे सख्ती से प्रतिबंधित करता है। इस कानून के अन्तर्गत, बच्चे अपनी इच्छा से वयस्क होने के दो साल के अन्दर अपने बाल विवाह को अवैध घोषित कर सकते है। किन्तु ये कानून मुस्लिमों पर लागू नहीं होता जो इस कानून का सबसे बड़ी कमी है।  

बाल विवाह को रोकने हेतु उपाय?

बालविवाह रोकने हेतु कुछ उपाय हो सकते हैं जैसे-

1.    समाज में जागरूकता फैलाना |

2.    मीडिया इसे रोकने में प्रमुख भागीदारी निभा सकती हैं।

3.    शिक्षा का प्रसार |

4.    ग़रीबी का उन्मूलन |

5.    जहाँ मीडिया का प्रसार ना हो सके वह नुक्कड़ नाटको का आयोजन करना चाहिए।        

दहेज प्रथा

दहेज का अर्थ है जो सम्पत्ति, विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ़ से वर को दी जाती है। दहेज को उर्दू में जहेज़ कहते हैं। यूरोप, भारत, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में दहेज प्रथा का लंबा इतिहास है। भारत में इसे दहेज, हुँडा या वर-दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है तथा वधू के परिवार द्वारा नक़द या वस्तुओं के रूप में यह वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। आज के आधुनिक समय में भी दहेज़ प्रथा नाम की बुराई हर जगह फैली हुई है। पिछड़े भारतीय समाज में दहेज़ प्रथा अभी भी विकराल रूप में है।

हत्याएँ

देश में औसतन हर एक घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती है और वर्ष 2007 से 2011 के बीच इस प्रकार के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों से वर्ष 2012 में दहेज हत्या के 8,233 मामले सामने आए। आंकड़ों का औसत बताता है कि प्रत्येक घंटे में एक महिला दहेज की बलि चढ़ रही है।[1]

कानून

  • दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
  • दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है।
  • धारा 406 के अन्तर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं।
  • यदि किसी लड़की की विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के अन्तर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।[2]

दहेज प्रतिबंध अधिनियम, १९६१


धारा 2

धारा-3

दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम पाँच वर्ष के कारावास साथ में कम से कम पन्द्रह हजार रूपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इनमें से जो भी ज्यादा हो, के जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

लेकिन शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिया जाएगा और उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा।

धारा 4

दहेज की मांग के लिए जुर्माना-

यदि किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम छः मास और अधिकतम दो वर्षों के कारावास की सजा और दस हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है।

धारा 4ए

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मिडिया के माध्यम से पुत्र-पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय या सम्पत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव भी दहेज की श्रेणी में आता है और उसे भी कम से कम छह मास और अधिकतम पाँच वर्ष के कारावास की सजा तथा प्रन्द्रह हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है।

धारा 6

यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के तीन माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके बालिग होने के एक वर्ष के भीतर उसे अंतरित कर देगा। यदि महिला की मृत्यु हो गयी हो और संतान नहीं हो तो अविभावक को दहेज अन्तरण किया जाएगा और यदि संतान है तो संतान को अन्तरण किया जाएगा।

धारा 8ए

यदि घटना से एक वर्ष के अन्दर शिकायत की गयी हो तो न्यायालय पुलिस रिपोर्ट या क्षुब्ध द्वारा शिकायत किये जाने पर अपराध का संज्ञान ले सकेगा।

धारा 8बी

दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी जो बनाये गये नियमों का अनुपालन कराने या दहेज की मांग के लिए उकसाने या लेने से रोकने या अपराध कारित करने से संबंधित साक्ष्य जुटाने का कार्य करेगा।

भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं में देय दण्ड

धाराओं के नामअपराधदण्ड (सजा)
13जुआ खेलना/सट्टा लगाना1 वर्ष की सजा और 1000 रूपये जुर्माना
34सामान आशय
99 से 106व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए बल प्रयोग का अधिकार
110दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता हैतीन वर्ष
120षडयंत्र रचना
141विधिविरुद्ध जमाव
147बलवा करना2 वर्ष की सजा/जुर्माना या दोनों
156 (3)स्वामी या अधिवासी जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो के अभिकर्ता का उपद्रव के निवारण के लिए क़ानूनी साधनों का उपयोग न करना।आर्थिक दंड
156स्वामी या अधिवासी जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो के अभिकर्ता का उपद्रव के निवारण के लिए क़ानूनी साधनों का उपयोग न करना।आर्थिक दंड
161रिश्वत लेना/देना3 वर्ष की सजा/जुर्माना या दोनों
171चुनाव में घूस लेना/देना1 वर्ष की सजा/500 रुपये जुर्माना
177सरकारी कर्मचारी/पुलिस को गलत सूचना देना6 माह की सजा/1000 रूपये जुर्माना
186सरकारी काम में बाधा पहुँचाना3 माह की सजा/500 रूपये जुर्माना
191झूठे सबूत देना7 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान
193न्यायालयीन प्रकरणों में झूठी गवाही3/ 7 वर्ष की सजा और जुर्माना
201सबूत मिटाना
217लोक सेवक होते हुए भी झूठे सबूत देना2 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान
216लुटेरे/डाकुओं को आश्रय देने के लिए दंड
224/25विधिपूर्वक अभिरक्षा से छुड़ाना-2 वर्ष की सजा/जुर्माना/दोनों
231/32जाली सिक्के बनाना-7 वर्ष की सजा और जुर्माना
255सरकारी स्टाम्प का कूटकरण10 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा
264गलत तौल के बांटों का प्रयोग1 वर्ष की सजा/जुर्माना या दोनों
267औषधि में मिलावट करना
272खाने/पीने की चीजों में मिलावट6 महीने की सजा/1000 रूपये जुर्माना
274 /75मिलावट की हुई औषधियां बेचना
279सड़क पर उतावलेपन/उपेक्षा से वाहन चलाना6 माह की सजा या 1000 रूपये का जुर्माना
292अश्लील पुस्तकों का बेचना2 वर्ष की सजा और 2000 रूपये जुर्माना
294किसी धर्म/धार्मिक स्थान का अपमान2 वर्ष की सजा
297कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना1 साल की सजा और जुर्माना दोनो
298किसी दूसरे इंसान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों
302हत्या/कत्लआजीवन कारावास/मौत की सजा
306आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण10 वर्ष की सजा और जुर्माना
308गैर-इरादतन हत्या की कोशिश7 वर्ष की सजा और जुर्माना
309आत्महत्या करने की चेष्टा करना1 वर्ष की सजा/जुर्माना/दोनों
310ठगी करनाआजीवन कारावास और जुर्माना
312गर्भपात करना
323जानबूझ कर चोट पहुँचाना
326चोट पहुँचाना
351हमला करना
354किसी स्त्री का लज्जा भंग करना2 वर्ष का कारावास/जुर्माना/दोनों
362अपहरण
363किसी स्त्री को ले भागना7 वर्ष का कारावास और जुर्माना
366नाबालिग लड़की को ले भागना
376बलात्कार करना10 वर्ष/आजीवन कारावास
377अप्राकृतिक कृत्य अपराध5 वर्ष की सजा और जुर्माना
379चोरी (सम्पत्ति) करना3 वर्ष का कारावास /जुर्माना/दोनों
392लूट10 वर्ष की सजा
395डकैती10 वर्ष या आजीवन कारावास
396डकैती के दौरान हत्या
406विश्वास का आपराधिक हनन3 वर्ष कारावास/जुर्माना/दोनों
415छल करना
417छल/दगा करना1 वर्ष की सजा/जुर्माना/दोनों
420छल/बेईमानी से सम्पत्ति अर्जित करना7 वर्ष की सजा और जुर्माना
445गृहभेदंन
446रात में नकबजनी करना
426किसी से शरारत करना3 माह की सजा/जुर्माना/दोनों
463कूट-रचना/जालसाजी
477(क)झूठा हिसाब करना
489जाली नोट बनाना/चलाना10 वर्ष की सजा/आजीवन कारावास
493धोखे से शादी करना10 वर्षों की सजा और जुर्माना
494पति/पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना7 वर्ष की सजा और जुर्माना
495पति/पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना और दोनों रिश्तें चलाना10 साल की सजा और जुर्माना
496बगैर रजामंदी के शादी करना या जबरदस्ती विवाह करना07 साल की सजा और जुर्माना
497जारकर्म करना5 वर्ष की सजा और जुर्माना
498विवाहित स्त्री को भगाकर ले जाना या धोखे से ले जाना2 साल का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों
499मानहानि
500मान हानि2 वर्ष की सजा और जुर्माना
506आपराधिक धमकी देना
509स्त्री को अपशब्द कहना/अंगविक्षेप करनासादा कारावास या जुर्माना
511आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड

संसोधन

क्रमांकसंशोधित कानून का लघु शीर्षकसंख्यावर्ष
1The Repealing Act, 1870141870
2The Indian Penal Code Amendment Act, 1870271870
3The Indian Penal Code Amendment Act, 1872191872
4The Indian Oaths Act, 1873101873
5The Indian Penal Code Amendment Act, 188281882
6The Code of Criminal Procedure, 1882101882
7The Indian Criminal Law Amendment Act, 1886101886
8The Indian Marine Act, 1887141887
9The Metal Tokens Act, 188911889
10The Indian Merchandise Marks Act, 188941889
11The Cantonments Act, 188913
12The Indian Railways Act, 18909
13The Indian Criminal Law Amendment Act, 189110
14The Amending Act, 189112
15The Indian Criminal Law Amendment Act, 18943
16The Indian Criminal Law Amendment Act, 18953
17The Indian Penal Code Amendment Act, 189661896
18The Indian Penal Code Amendment Act, 189841898
19The Currency-Notes Forgery Act, 1899121899
20The Indian Penal Code Amendment Act, 191031910
21The Indian Criminal Law Amendment Act, 191381913
22The Indian Elections Offences and Inquiries Act, 1920391920
23The Indian Penal Code (Amendment) Act, 192116
24The Indian Penal Code (Amendment) Act, 192320
25The Indian Penal Code (Amendment) Act, 19245
26The Indian Criminal Law Amendment Act, 192418
27The Workmen's Breach of Contract (Repealing) Act, 19253
29The Obscene Publications Act, 19258
29The Indian Penal Code (Amendment) Act, 192529
30The Repealing and Amending Act, 192710
31आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 192725
32The Repealing and Amending Act, 19308
33The Indian Air Force Act, 193214
34The Amending Act, 193435
35The Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order, 1937लागू नहीं1937
36आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 193922
37The Offences on Ships and Aircraft Act, 19404
38The Indian Merchandise Marks (Amendment) Act, 19412
39The Indian Penal Code (Amendment) Act, 19428
40The Indian Penal Code (Amendment) Act, 19436
41The Indian Independence (Adaptation of Central Acts and Ordinances) Order, 1948लागू नहीं1948
42आपराधिक कानून (नस्लीय भेदभाव हटाना) अधिनियम, 194917
43The Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 1949421949
44The Adaptation of Laws Order, 1950लागू नहीं1950
45The Repealing and Amending Act, 195035
46The Part B States (Laws) Act, 19513
47आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 195246
48The Repealing and Amending Act, 195248
49The Repealing and Amending Act, 195342
50The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 195526
51The Adaptation of Laws (No.2) Order, 1956लागू नहीं1956
52The Repealing and Amending Act, 195736
53आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 19582
54The Trade and Merchandise Marks Act, 195843
55The Indian Penal Code (Amendment) Act, 195952
56The Indian Penal Code (Amendment) Act, 196141
57The Anti-Corruption Laws (Amendment) Act, 196440
58The Criminal and Election Laws Amendment Act, 196935
59The Indian Penal Code (Amendment) Act, 196936
60आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 197231
61The Employees' Provident Funds and Family Pension Fund (Amendment) Act, 197340
62The Employees' State Insurance (Amendment) Act, 197538
63The Election Laws (Amendment) Act, 197540
64आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 198343
65आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 198346
66The Dowry Prohibition (Amendment) Act, 198643
67The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 198833
68The Prevention of Corruption Act, 198849
69आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 199342
70The Indian Penal Code (Amendment) Act, 199524
71सूचना तकनीक अधिनियम, 2000212000
72The Election Laws (Amendment) Act, 2003242003
73The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005252005
74आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 200522006
75सूचना तकनीक अधिनियम, 2008102009
76आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013132013

भारतीय दण्ड संहिता 1860

भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code, IPC) भारत के अन्दर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा व दण्ड का प्रावधान करती है। किन्तु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। अनुच्छेद ३७० हटने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में भी अब भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) लागू होगी।

भारतीय दण्ड संहिता ब्रिटिश काल में सन् १८६२ में लागू हुई। इसके बाद इसमे समय-समय पर संशोधन होते रहे (विशेषकर भारत के स्वतन्त्र होने के बाद)। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दण्ड संहिता को ही लागू किया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश [उपनिवेश|उपनिवेशों] (बर्माश्रीलंकामलेशियासिंगापुरब्रुनेई आदि) में भी लागू की गयी थी। लेकिन इसमें अब तक बहुत से संशोधन किये जा चुके है।

अध्याय १

अध्याय २

साधारण स्पष्टीकरणI
  • धारा 6 संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्यधीन समझा जाना
  • धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव
  • धारा 8 लिंग
  • धारा 9 वचन
  • धारा 10 पुरूष, स्त्री
  • धारा 11 लोकसेवक की परिभाषा
  • धारा 12 लोक
  • धारा 13 निरसित
  • धारा 14 सरकार का सेवक
  • धारा 15 निरसित
  • धारा 16 निरसित
  • धारा 17 सरकार
  • धारा 18 भारत
  • धारा 19 न्यायाधीश
  • धारा 20 न्यायालय
  • धारा २१ लोक सेवक
  • धारा २२ जंगम सम्पत्ति
  • धारा २३ सदोष अभिलाभ
  • सदोष अभिलाभ
  • सदोष हानि
  • सदोष अभिलाभ प्राप्त करना/सदोष हानि उठाना
  • धारा २४ बेईमानी से
  • धारा २५ कपटपूर्वक
  • धारा २६ विश्वास करने का कारण
  • धारा २७ पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में सम्पत्ति
  • धारा २८ कूटकरण
  • धारा २९ दस्तावेज
  • धारा २९ क इलेक्ट्रानिक अभिलेख
  • धारा ३० मूल्यवान प्रतिभूति
  • धारा ३१ विल
  • धारा ३२ कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अन्तर्गत अवैध लोप आता है
  • धारा ३३ कार्य, लोप
  • धारा ३४ सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य
  • धारा ३५ जब कि ऐसा कार्य इस कारण अपराधित है कि वह अपराध्कि ज्ञान या आशय से किया गया है
  • धारा ३६ अंशत: कार्य द्वारा और अंशत: लोप द्वारा कारित परिणाम
  • धारा ३७ किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना
  • धारा ३८ अपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे
  • धारा ३९ स्वेच्छया
  • धारा ४० अपराध
  • धारा ४१ विशेष विधि
  • धारा ४२ स्थानीय विधि
  • धारा ४३ अवैध, करने के लिये वैध रूप से आबद्ध
  • धारा ४४ क्षति
  • धारा ४५ जीवन
  • धारा ४६ मृत्यु
  • धारा ४७ जीव जन्तु
  • धारा ४८ जलयान
  • धारा ४९ वर्ष, मास
  • धारा ५० धारा
  • धारा ५१ शपथ
  • धारा ५२ सद्भावनापूर्वक
  • धारा ५२ क संश्रय

अध्याय ३

दण्डों के विषय में
  • धारा ५३ दण्ड
  • धारा ५३ क निर्वसन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना
  • धारा ५४ लघु दण्डादेश का लघुकरण
  • धारा ५५ आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण
  • धारा ५५ क समुचित सरकार की परिभाषा
  • धारा ५६ निरसित
  • धारा ५७ दण्ड अवधियों की भिन्ने
  • धारा ५८ निरसित
  • धारा ५९ निरसित
  • धारा ६० दण्डादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा
  • धारा ६१ निरसित
  • धारा ६२ निरसित
  • धारा ६३ जुर्माने की रकम
  • धारा ६४ जुर्माना न देने पर कारावास का दण्डादेश
  • धारा ६५ जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किये जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो
  • धारा ६६ जुर्माना न देने पर किस भाॅंति का कारावास दिया जाय
  • धारा ६७ जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो
  • धारा ६८ जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना
  • धारा ६९ जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिये जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान
  • धारा ७० जुर्माने का छः वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उदग्रहणीय होना
  • धारा ७१ कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिये दण्ड की अवधि
  • धारा ७२ कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिये दण्ड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है
  • धारा ७३ एकांत परिरोध
  • धारा ७४ एकांत परिरोध की अवधि
  • धारा ७५ पूर्व दोषसिद्धि के पश्च्यात अध्याय १२ या अध्याय १७ के अधीन कतिपय अपराधों के लिये वर्धित दण्ड

अध्याय ४

साधारण अपवाद
  • धारा ७६ विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य
  • धारा ७७ न्यायिकत: कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य
  • धारा ७८ न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य
  • धारा ७९ विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य
  • धारा ८० विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना
  • धारा ८१ कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिये किया गया है
  • धारा ८२ सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य
  • धारा ८३ सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य
  • धारा ८४ विकृतिचित्त व्यक्ति का कार्य
  • धारा ८५ ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरूद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है
  • धारा ८६ किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है
  • धारा ८७ सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय हो और न उसकी सम्भव्यता का ज्ञान हो
  • धारा ८८ किसी व्यक्ति के फायदे के लिये सम्मति से सदभवनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है धारा ८९ संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य
  • धारा ९० सम्मति
    • उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति
    • शिशु की सम्मति
  • धारा ९१ एसे कार्यों का अपवर्णन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है
  • धारा ९२ सम्मति के बिना किसी ब्यक्ति के फायदे के लिये सदभावना पूर्वक किया गया कार्य
  • धारा ९३ सदभावनापूर्वक दी गयी संसूचना
  • धारा ९४ वह कार्य जिसको करने के लिये कोई ब्यक्ति धमकियों द्धारा विवश किया गया है
  • धारा ९५ तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य
निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में
  • धारा ९६ निजी प्रतिरक्षा में दी गयी बातें
  • धारा ९७ शरीर तथा सम्पत्ति पर निजी प्रतिरक्षा का अधिकार
  • धारा ९८ ऐसे ब्यक्ति का कार्य के विरूद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हो
  • धारा ९९ कार्य, जिनके विरूद्ध निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार
  • धारा १०० शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है
  • धारा १०१ कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है
  • धारा १०२ शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना
  • धारा १०३ कब सम्पत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है
  • धारा १०४ ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है
  • धारा १०५ सम्पत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना
  • धारा १०६ घातक हमले के विरूद्ध निजी प्रतिरक्षा के अधिकार जबकि निर्दोश व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है

अध्याय ५

दुष्प्रेरण के विषय में
  • 'धारा107 किसी बात का दुष्प्रेरण
  • धारा १०८ दुष्प्रेरक
  • धारा १०८ क भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण
  • धारा १०९ दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए और जहां तक कि उसके दण्ड के लिये कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है
  • धारा ११० दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है
  • धारा १११ दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है
  • धारा ११२ दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिये और किये गये कार्य के लिए आकलित दण्ड से दण्डनीय है
  • धारा ११३ दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक दवारा आशयित से भिन्न हो
  • धारा ११४ अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति
  • धारा ११५ मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणामस्वरूप किया जाता है
  • धारा ११६ कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण अदि अपराध न किया जाए यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है, जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना हो
  • धारा ११७ लोक साधारण दवारा या दस से अधिक व्यक्तियों दवारा अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण
  • धारा ११८ मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना यदि अपराध कर दिया जाए - यदि अपराध नहीं किया जाए
  • धारा ११९ किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक दवारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है
    • यदि अपराध कर दिया जाय
    • यदि अपराध मृत्यु, आदि से दण्डनीय है
    • यदि अपराध नहीं किया जाय
  • धारा १२० कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना
    • यदि अपराध कर दिया जाए - यदि अपराध नहीं किया जाए

अध्याय ५ क

आपराधिक षडयन्त्र
  • धारा १२० क आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा
  • धारा १२० ख आपराधिक षडयंत्र का दण्ड

अध्याय ६

राज्य के विरूद्ध अपराधों के विषय में
  • धारा १२१ भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना
  • धारा १२१ क धारा १२१ दवारा दण्डनीय अपराधों को करने का षडयंत्र
  • धारा १२२ भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना
  • धारा १२३ युद्ध करने की परिकल्पना को सुनकर बनाने के आशय से छुपाना
  • धारा १२४ किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोपित करने के आशय से राट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना
  • धारा १२४ क राजद्रोह
  • धारा १२५ भारत सरकार से मैत्री सम्बंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरूद्ध युद्ध करना
  • धारा १२६ भारत सरकार के साथ शान्ति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना
  • धारा १२७ धारा १२५ व १२६ में वर्णित युद्ध या लूटपाट दवारा ली गयी सम्पत्ति प्राप्त करना
  • धारा १२८ लोक सेवक का स्व ईच्छा राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देना
  • धारा १२९ उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना
  • धारा १३० ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुडाना या संश्रय देना

अध्याय ७

सेना, नौसेना और वायुसेना से सम्बन्धित अपराधें के विषय में
  • धारा १३१ विद्रोह का दुष्प्रेरण का किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना
  • धारा १३२ विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह हो जाए।
  • धारा १३३ सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी, जब कि वह अधिकारी अपने पद-निष्पादन में हो, पर हमले का दुष्प्रेरण।
  • धारा १३४ हमले का दुष्प्रेरण जिसके परिणामस्वरूप हमला किया जाए।
  • धारा १३५ सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा परित्याग का दुष्प्रेरण।
  • धारा १३६ अभित्याजक को संश्रय देना
  • धारा १३७ मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छुपा हुआ अभित्याजक
  • धारा १३८ सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण।
  • धारा १३८ क पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना
  • धारा १३९ कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति।
  • धारा १४० सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिह्न धारण करना।

अध्याय ८

सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध अपराध
  • धारा १४१ विधिविरुद्ध जनसमूह।
  • धारा १४२ विधिविरुद्ध जनसमूह का सदस्य होना।
  • धारा १४३ गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होने के नाते दंड
  • धारा १४४ घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होना।
  • धारा १४५ किसी विधिविरुद्ध जनसमूह, जिसे बिखर जाने का समादेश दिया गया है, में जानबूझकर शामिल होना या बने रहना।
  • धारा १४६ उपद्रव करना
  • धारा १४७ बल्वा करने के लिए दण्ड
  • धारा १४८ घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव करना।
  • धारा १४९ विधिविरुद्ध जनसमूह का हर सदस्य, समान लक्ष्य का अभियोजन करने में किए गए अपराध का दोषी।
  • धारा १५० विधिविरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए बढ़ावा देना।
  • धारा १५१ पांच या अधिक व्यक्तियों के जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात् जानबूझकर शामिल होना या बने रहना
  • धारा १५२ लोक सेवक के उपद्रव / दंगे आदि को दबाने के प्रयास में हमला करना या बाधा डालना।
  • धारा १५३ उपद्रव कराने के आशय से बेहूदगी से प्रकोपित करना
  • धारा १५३ क धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना।
  • धारा १५३ ख राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान
  • धारा १५४ उस भूमि का स्वामी या अधिवासी, जिस पर गैरकानूनी जनसमूह एकत्रित हो
  • धारा १५५ व्यक्ति जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो का दायित्व
  • धारा १५६ उस स्वामी या अधिवासी के अभिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया जाता है
  • धारा १५७ विधिविरुद्ध जनसमूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना।
  • धारा १५८ विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना
  • धारा १५९ दंगा
  • धारा १६० उपद्रव करने के लिए दण्ड।

अध्याय ९

लोकसेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराध
  • धारा १६१ से १६५ लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में
  • धारा १६६ लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना।
  • धारा १६६ क कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना लोक सेवक
  • धारा १६६ ख अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार
  • धारा १६७ लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है।
  • धारा १६८ लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है
  • धारा १६९ लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है।
  • धारा १७० लोक सेवक का प्रतिरूपण।
  • धारा १७१ कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या निशानी को धारण करना।

अध्याय ९ क

चुनाव सम्बन्धी अपराध
  • धारा १७१ क अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित
  • धारा १७१ ख रिश्वत
  • धारा १७१ ग निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना
  • धारा १७१ घ निर्वाचनों में प्रतिरूपण
  • धारा १७१ ङ रिश्वत के लिए दण्ड
  • धारा १७१ च निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड
  • धारा १७१ छ निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन
  • धारा १७१ ज निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय
  • धारा १७१ झ निर्वाचन लेखा रखने में असफलता

अध्याय १०

लोकसेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना
  • धारा १७२ समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना
  • धारा १७३ समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना।
  • धारा १७४ लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना
  • धारा १७५ दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को १[दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख] पेश करने का लोप
  • धारा १७६ सूचना या इत्तिला देने के लिए कानूनी तौर पर आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप।
  • धारा १७७ झूठी सूचना देना।
  • धारा १७८ शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए
  • धारा १७९ प्रश्न करने के लिए प्राधिकॄत लोक सेवक को उत्तर देने से इंकार करना।
  • धारा १८० कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार
  • धारा १८१ शपथ दिलाने या अभिपुष्टि कराने के लिए प्राधिकॄत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि पर झूठा बयान।
  • धारा १८२ लोक सेवक को अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के आशय से झूठी सूचना देना
  • धारा १८३ लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध
  • धारा १८४ लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना।
  • धारा १८५ लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना।
  • धारा १८६ लोक सेवक के लोक कॄत्यों के निर्वहन में बाधा डालना।
  • धारा १८७ लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो
  • धारा १८८ लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा।
  • धारा १८९ लोक सेवक को क्षति करने की धमकी
  • धारा १९० लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने हेतु किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी।

अध्याय ११

झूठा साक्ष्य तथा लोकन्याय के विरुद्ध अपराध
  • धारा १९१ झूठा साक्ष्य देना।
  • धारा १९२ झूठा साक्ष्य गढ़ना।
  • धारा १९३ मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड
  • धारा १९४ मॄत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना।
  • धारा १९५ आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि प्राप्त करने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना
  • धारा १९६ उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है
  • धारा १९७ मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना
  • धारा १९८ प्रमाणपत्र जिसका नकली होना ज्ञात है, असली के रूप में प्रयोग करना।
  • धारा १९९ विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में लिये जाने योग्य घोषणा में किया गया मिथ्या कथन।
  • धारा २०० ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में प्रयोग करना।
  • धारा २०१ अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए झूठी जानकारी देना।
  • धारा २०२ सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का साशय लोप।
  • धारा २०३ किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना
  • धारा २०४ साक्ष्य के रूप में किसी ३[दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख] का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना
  • धारा २०५ वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण
  • धारा २०६ संपत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगॄहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना
  • धारा २०७ संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने या निष्पादन में अभिगॄहीत किए जाने से बचाने के लिए कपटपूर्वक दावा।
  • धारा २०८ ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना
  • धारा २०९ बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना
  • धारा २१० ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना
  • धारा २११ क्षति करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप।
  • धारा २१२ अपराधी को संश्रय देना।
  • धारा २१३ अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना
  • धारा २१४ अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन
  • धारा २१५ चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना
  • धारा २१६ ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है।
  • धारा २१६क लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति
  • धारा २१६ख धारा २१२, धारा २१६ और धारा २१६क में संश्रय की परिभाषा
  • धारा २१७ लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा
  • धारा २१८ किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना
  • धारा २१९ न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना
  • धारा २२० प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी
  • धारा २२१ पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप
  • धारा २२२ दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप
  • धारा २२३ लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना।
  • धारा २२४ किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा।
  • धारा २२५ किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा
  • धारा २२५ क उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना
  • धारा २२५ ख अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना
  • धारा २२६ निर्वासन से विधिविरुद्ध वापसी।
  • धारा २२७ दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण
  • धारा २२८ न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न
  • धारा २२८क कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण
  • धारा २२९ जूरी सदस्य या आंकलन कर्ता का प्रतिरूपण।

अध्याय १२

सिक्के तथा सरकारी स्टाम्प से सम्बन्धित अपराध
  • धारा २३० सिक्का की परिभाषा
  • धारा २३१ सिक्के का कूटकरण
  • धारा २३२ भारतीय सिक्के का कूटकरण
  • धारा २३३ सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना
  • धारा २३४ भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना
  • धारा २३५ सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना
  • धारा २३६ भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण
  • धारा २३७ कूटकॄत सिक्के का आयात या निर्यात
  • धारा २३८ भारतीय सिक्के की कूटकॄतियों का आयात या निर्यात
  • धारा २३९ सिक्के का परिदान जिसका कूटकॄत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था
  • धारा २४० उस भारतीय सिक्के का परिदान जिसका कूटकॄत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था
  • धारा २४१ किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान, जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, कूटकॄत होना नहीं जानता था
  • धारा २४२ कूटकॄत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकॄत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था
  • धारा २४३ भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकॄत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था
  • धारा २४४ टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के को उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है
  • धारा २४५ टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना
  • धारा २४६ कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना
  • धारा २४७ कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना
  • धारा २४८ इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए
  • धारा २४९ इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए
  • धारा २५० ऐसे सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है
  • धारा २५१ भारतीय सिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है
  • धारा २५२ ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया
  • धारा २५३ ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया
  • धारा २५४ सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, परिवर्तित होना नहीं जानता था
  • धारा २५५ सरकारी स्टाम्प का कूटकरण
  • धारा २५६ सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना
  • धारा २५७ सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना
  • धारा २५८ कूटकॄत सरकारी स्टाम्प का विक्रय
  • धारा २५९ सरकारी कूटकॄत स्टाम्प को कब्जे में रखना
  • धारा २६० किसी सरकारी स्टाम्प को, कूटकॄत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना
  • धारा २६१ इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है
  • धारा २६२ ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है
  • धारा २६३ स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छीलकर मिटाना
  • धारा २६३क बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेघ

अध्याय १३

माप और तौल से सम्बन्धित अपराध
  • धारा २६४ तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग
  • धारा २६५ खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग
  • धारा २६६ खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना
  • धारा २६७ खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना

अध्याय १४

लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा आदि से सम्बन्धित अपराध
  • धारा २६८ लोक न्यूसेन्स
  • धारा २६९ उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो
  • धारा २७० परिद्वेषपूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो
  • धारा २७१ करन्तीन के नियम की अवज्ञा
  • धारा २७२ विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय वस्तु का अपमिश्रण।
  • धारा २७३ अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय
  • धारा २७४ औषधियों का अपमिश्रण
  • धारा २७५ अपमिश्रित ओषधियों का विक्रय
  • धारा २७६ ओषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय
  • धारा २७७ लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना
  • धारा २७८ वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना
  • धारा २७९ सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना
  • धारा २८० जलयान का उतावलेपन से चलाना
  • धारा २८१ भ्रामक प्रकाश, चिन्ह या बोये का प्रदर्शन
  • धारा २८२ अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण
  • धारा २८३ लोक मार्ग या पथ-प्रदर्शन मार्ग में संकट या बाधा कारित करना।
  • धारा २८४ विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण
  • धारा २८५ अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।
  • धारा २८६ विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण
  • धारा २८७ मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण
  • धारा २८८ किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण
  • धारा २८९ जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।
  • धारा २९० अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक बाधा के लिए दण्ड।
  • धारा २९१ न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना
  • धारा २९२ अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि।
  • धारा २९२ क ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से अश्लील सामग्री प्रिन्ट करना
  • धारा २९३ तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओ का विक्रय आदि
  • धारा २९४ अश्लील कार्य और गाने
  • धारा २९४ क लाटरी कार्यालय रखना

अध्याय १५

धर्म से सम्बन्धित अपराध
  • धारा २९५ किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना।
  • धारा २९६ धार्मिक जमाव में विघ्न करना
  • धारा २९७ कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना
  • धारा २९८ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सविचार आशय से शब्द उच्चारित करना आदि।

अध्याय १६

मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधृ
  • धारा २९९ आपराधिक मानव वध
  • धारा ३०० हत्या
  • धारा ३०१ जिस व्यक्ति की मॄत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मॄत्यु करके आपराधिक मानव वध करना।
  • धारा ३०२ हत्या के लिए दण्ड
  • धारा ३०३ आजीवन कारावास से दण्डित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दण्ड।
  • धारा ३०४ हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दण्ड
  • धारा ३०४ क उपेक्षा द्वारा मॄत्यु कारित करना
  • धारा ३०४ ख दहेज मॄत्यु
  • धारा ३०५ शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण।
  • धारा ३०६ आत्महत्या का दुष्प्रेरण
  • धारा ३०७ हत्या करने का प्रयत्न
  • धारा ३०८ गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास
  • धारा ३०९ आत्महत्या करने का प्रयत्न।
  • धारा ३१० ठग।
  • धारा ३११ ठगी के लिए दण्ड।
  • धारा ३१२ गर्भपात कारित करना।
  • धारा ३१३ स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना।
  • धारा ३१४ गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मॄत्यु।
  • धारा ३१५ शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मॄत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य।
  • धारा ३१६ ऐसे कार्य द्वारा जो गैर-इरादतन हत्या की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मॄत्यु कारित करना।
  • धारा ३१७ शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग और अरक्षित डाल दिया जाना।
  • धारा ३१८ मॄत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना
  • धारा ३१९ क्षति पहुँचाना।
  • धारा ३२० घोर आघात।
  • धारा ३२१ स्वेच्छया उपहति कारित करना
  • धारा ३२२ स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
  • धारा ३२३ जानबूझ कर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाने के लिए दण्ड
  • धारा ३२४ खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना
  • धारा ३२५ स्वेच्छापूर्वक किसी को गंभीर चोट पहुचाने के लिए दण्ड
  • धारा ३२६ खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति कारित करना।
  • धारा ३२६ क एसिड हमले
  • धारा ३२६ ख एसिड हमला करने का प्रयास
  • धारा ३२७ संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की जबरन वसूली करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छापूर्वक चोट पहुँचाना।
  • धारा ३२८ अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा क्षति कारित करना।
  • धारा ३२९ सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
  • धारा ३३० संस्वीकॄति जबरन वसूली करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया क्षति कारित करना।
  • धारा ३३१ संस्वीकॄति उद्दापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
  • धारा ३३२ लोक सेवक अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुँचाना
  • धारा ३३३ लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर क्षति कारित करना।
  • धारा ३३४ प्रकोपन पर स्वेच्छया क्षति करना
  • धारा ३३५ प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
  • धारा ३३६ दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरा पहुँचाने वाला कार्य।
  • धारा ३३७ किसी कार्य द्वारा, जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरा हो, चोट पहुँचाना कारित करना
  • धारा ३३८ किसी कार्य द्वारा, जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरा हो, गंभीर चोट पहुँचाना कारित करना
  • धारा ३३९ सदोष अवरोध।
  • धारा ३४० सदोष परिरोध या गलत तरीके से प्रतिबंधित करना।
  • धारा ३४१ सदोष अवरोध के लिए दण्ड
  • धारा ३४२ ग़लत तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए दण्ड।
  • धारा ३४३ तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध।
  • धारा ३४४ दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध।
  • धारा ३४५ ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है
  • धारा ३४६ गुप्त स्थान में सदोष परिरोध।
  • धारा ३४७ सम्पत्ति की जबरन वसूली करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध।
  • धारा ३४८ संस्वीकॄति उद्दापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध
  • धारा ३४९ बल।
  • धारा ३५० आपराधिक बल
  • धारा ३५१ हमला।
  • धारा ३५२ गम्भीर प्रकोपन के बिना हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड
  • धारा ३५३ लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
  • धारा ३५४ स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
  • धारा ३५४ क यौन उत्पीड़न
  • धारा ३५४ ख एक औरत नंगा करने के इरादे के साथ कार्य
  • धारा ३५४ ग छिप कर देखना
  • धारा ३५४ घ पीछा
  • धारा ३५५ गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
  • धारा ३५६ हमला या आपराधिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी का प्रयास।
  • धारा ३५७ किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
  • धारा ३५८ गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
  • धारा ३५९ व्यपहरण
  • धारा ३६० भारत में से व्यपहरण।
  • धारा ३६१ विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण
  • धारा ३६२ अपहरण।
  • धारा ३६३ व्यपहरण के लिए दण्ड
  • धारा ३६३ क भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण का विकलांगीकरण
  • धारा ३६४ हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण करना।
  • धारा ३६४क फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण।
  • धारा ३६५ किसी व्यक्ति का गुप्त और अनुचित रूप से सीमित / क़ैद करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण।
  • धारा ३६६ विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना।
  • धारा ३६६ क अप्राप्तवय लड़की का उपापन
  • धारा ३६६ ख विदेश से लड़की का आयात करना
  • धारा ३६७ व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण।
  • धारा ३६८ व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या क़ैद करना।
  • धारा ३६९ दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण
  • धारा ३७० मानव तस्करी दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना।
  • धारा ३७१ दासों का आभ्यासिक व्यवहार करना।
  • धारा ३७२ वेश्यावॄत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को बेचना।
  • धारा ३७३ वेश्यावॄत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को खरीदना।
  • धारा ३७४ विधिविरुद्ध बलपूर्वक श्रम।
  • धारा ३७५ बलात्संग
  • धारा ३७६ बलात्कार के लिए दण्ड
  • धारा ३७६ क पॄथक् कर दिए जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग्र
  • धारा ३७६ ख लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग
  • धारा ३७६ ग जेल, प्रतिप्रेषण गॄह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग
  • धारा ३७६ घ अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवॄन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग
  • धारा ३७७ प्रकॄति विरुद्ध अपराध

अध्याय १७

सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध
  • धारा ३७८ चोरी
  • धारा ३७९ चोरी के लिए दंड
  • धारा ३८० निवास-गॄह आदि में चोरी
  • धारा ३८१ लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी।
  • धारा ३८२ चोरी करने के लिए मॄत्यु, क्षति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी करना।
  • धारा ३८३ उद्दापन / जबरन वसूली
  • धारा ३८४ ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए दण्ड।
  • धारा ३८५ ज़बरदस्ती वसूली के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना।
  • धारा ३८६ किसी व्यक्ति को मॄत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर ज़बरदस्ती वसूली करना।
  • धारा ३८७ ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मॄत्यु या घोर आघात के भय में डालना।
  • धारा ३८८ मॄत्यु या आजीवन कारावास, आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन
  • धारा ३८९ जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का आरोप लगाने के भय में डालना।
  • धारा ३९० लूट
  • धारा ३९१ डकैती
  • धारा ३९२ लूट के लिए दण्ड
  • धारा ३९३ लूट करने का प्रयत्न
  • धारा ३९४ लूट करने में स्वेच्छापूर्वक किसी को चोट पहुँचाना
  • धारा ३९५ डकैती के लिए दण्ड
  • धारा ३९६ हत्या सहित डकैती।
  • धारा ३९७ मॄत्यु या घोर आघात कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती।
  • धारा ३९८ घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न।
  • धारा ३९९ डकैती करने के लिए तैयारी करना।
  • धारा ४०० डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड
  • धारा ४०१ चोरों के गिरोह का होने के लिए दण्ड।
  • धारा ४०२ डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना।
  • धारा ४०३ सम्पत्ति का बेईमानी से गबन / दुरुपयोग।
  • धारा ४०४ मॄत व्यक्ति की मॄत्यु के समय उसके कब्जे में सम्पत्ति का बेईमानी से गबन / दुरुपयोग।
  • धारा ४०५ आपराधिक विश्वासघात।
  • धारा ४०६ विश्वास का आपराधिक हनन
  • धारा ४०७ कार्यवाहक, आदि द्वारा आपराधिक विश्वासघात।
  • धारा ४०८ लिपिक या सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन
  • धारा ४०९ लोक सेवक या बैंक कर्मचारी, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन
  • धारा ४१० चुराई हुई संपत्ति
  • धारा ४११ चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना
  • धारा ४१२ ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है।
  • धारा ४१३ चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना।
  • धारा ४१४ चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना।
  • धारा ४१५ छल
  • धारा ४१६ प्रतिरूपण द्वारा छल
  • धारा ४१७ छल के लिए दण्ड।
  • धारा ४१८ इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है
  • धारा ४१९ प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दण्ड।
  • धारा ४२० छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु / संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना
  • धारा ४२१ लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना
  • धारा ४२२ त्रऐंण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना
  • धारा ४२३ अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन
  • धारा ४२४ सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना
  • धारा ४२५ रिष्टि / कुचेष्टा।
  • धारा ४२६ रिष्टि के लिए दण्ड
  • धारा ४२७ कुचेष्टा जिससे पचास रुपए का नुकसान होता है
  • धारा ४२८ दस रुपए के मूल्य के जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि
  • धारा ४२९ किसी मूल्य के ढोर, आदि को या पचास रुपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने आदि द्वारा कुचेष्टा।
  • धारा ४३० सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि
  • धारा ४३१ लोक सड़क, पुल, नदी या जलसरणी को क्षति पहुंचाकर रिष्टि
  • धारा ४३२ लोक जल निकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि
  • धारा ४३३ किसी दीपगॄह या समुद्री-चिह्न को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि
  • धारा ४३४ लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि
  • धारा ४३५ सौ रुपए का या (कॄषि उपज की दशा में) दस रुपए का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा।
  • धारा ४३६ गॄह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा।
  • धारा ४३७ किसी तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से कुचेष्टा।
  • धारा ४३८ धारा ४३७ में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई कुचेष्टा के लिए दण्ड।
  • धारा ४३९ चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दण्ड।
  • धारा ४४० मॄत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् की गई रिष्टि
  • धारा ४४१ आपराधिक अतिचार।
  • धारा ४४२ गॄह-अतिचार
  • धारा ४४३ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार
  • धारा ४४४ रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार
  • धारा ४४५ गॄह-भेदन।
  • धारा ४४६ रात्रौ गॄह-भेदन
  • धारा ४४७ आपराधिक अतिचार के लिए दण्ड।
  • धारा ४४८ गॄह-अतिचार के लिए दण्ड।
  • धारा ४४९ मॄत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गॄह-अतिचार
  • धारा ४५० अपजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गॄह-अतिचार
  • धारा ४५१ कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गॄह-अतिचार।
  • धारा ४५२ बिना अनुमति घर में घुसना, चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी, हमला या गलत तरीके से दबाव बनाना
  • धारा ४५३ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन के लिए दंड
  • धारा ४५४ कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए छिप कर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करना।
  • धारा ४५५ उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन

धारा ४५६ रात में छिप कर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन के लिए दण्ड।

  • धारा ४५७ कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात में छिप कर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करना।
  • धारा ४५८ क्षति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के करके रात में गॄह-अतिचार।
  • धारा ४५९ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो
  • धारा ४६० रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या रात्रौ गॄह-भेदन में संयुक्ततः सम्पॄक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय हैं, जबकि उनमें से एक द्वारा मॄत्यु या घोर उपहति कारित हो
  • धारा ४६१ ऐसे पात्र को, जिसमें संपत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना
  • धारा ४६२ उसी अपराध के लिए दंड, जब कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है।
  • अध्याय १८
दस्तावेज तथा सम्पत्ति-चिह्नों से सम्बन्धित अपराध
  • धारा ४६३ कूटरचना
  • धारा ४६४ मिथ्या दस्तावेज रचना
  • धारा ४६५ कूटरचना के लिए दण्ड।
  • धारा ४६६ न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना
  • धारा ४६७ मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत, इत्यादि की कूटरचना
  • धारा ४६८ छल के प्रयोजन से कूटरचना
  • धारा ४६९ ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचन्न
  • धारा ४७० कूटरचित २[दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेखट
  • धारा ४७१ कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना
  • धारा ४७२ धारा ४६७ के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकॄत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना
  • धारा ४७३ अन्यथा दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकॄत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना
  • धारा ४७४ धारा ४६६ या ४६७ में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना
  • धारा ४७५ धारा ४६७ में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकॄति बनाना या कूटकॄत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना
  • धारा ४७६ धारा ४६७ में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकॄति बनाना या कूटकॄत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना
  • धारा ४७७ विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रदद्, नष्ट, आदि करना
  • धारा ४७७ क लेखा का मिथ्याकरण
  • धारा ४७८ व्यापार चिह्न
  • धारा ४७९ सम्पत्ति-चिह्न
  • धारा ४८० मिथ्या व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जाना
  • धारा ४८१ मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना
  • धारा ४८२ मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग करने के लिए दण्ड।
  • धारा ४८३ अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का कूटकरण
  • धारा ४८४ लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण
  • धारा ४८५ सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा
  • धारा ४८६ कूटकॄत सम्पत्ति-चिह्न से चिन्हित माल का विक्रय
  • धारा ४८७ किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है।
  • धारा ४८८ किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड
  • धारा ४८९ क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना
  • धारा ४८९ क करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
  • धारा ४८९ ख कूटरचित या कूटकॄत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना
  • धारा ४८९ ग कूटरचित या कूटकॄत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना
  • धारा ४८९ घ करेन्सी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना
  • धारा ४८९ ङ करेन्सी नोटों या बैंक नोटों से सदृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग

अध्याय १९

सेवा-संविदा का आपराधिक भंजन
  • धारा ४९० समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग
  • धारा ४९१ असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग
  • धारा ४९२ दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहां सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है।

अध्याय २०

विवाह से सम्बन्धित अपराध
  • धारा ४९३ विधिपूर्ण विवाह का धोखे से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास।
  • धारा ४९४ पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना
  • धारा ४९५ वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ आगामी विवाह किया जाता है।
  • धारा ४९६ विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा करना।
  • धारा ४९७ व्यभिचार
  • धारा ४९८ विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या निरुद्ध रखना

अध्याय २० क

पति या पति के सम्बन्धियों द्वारा निर्दयता
  • धारा ४९८ क किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना

अध्याय २१

मानहानि
  • धारा 499 मानहानि
  • धारा 500 मानहानि के लिए दण्ड।
  • धारा 501 मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना।
  • धारा 502 मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण सामग्री का बेचना।

अध्याय २२

आपराधिक अभित्रास, अपमान एवं रिष्टिकरण

  • धारा 503 आपराधिक अभित्रास।
  • धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना
  • धारा 505 लोक रिष्टिकारक वक्तव्य।
  • धारा 506 धमकाना
  • धारा 507 अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास।
  • धारा 508 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य
  • धारा 509 शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है
  • धारा 510 शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार।

अध्याय २३

अपराध करने के प्रयत्न
  • धारा ५११ आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दण्ड

पोक्सो (POCSO)

चर्चा का कारण हाल ही में राज्यसभा ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 {POCSO (Amendment) Bill, 2019} को मंजूरी प्रदान ...