Tuesday, 9 January 2018

acid attack ladki ko rajya sarkar degi 3 lakh ka harjana

Aaj Ka Vishay एसिड अटैक लड़की को राज्य सरकार देगी 3 लाख का हर्जाना * देश में महिलाओं पर बढ़ते एसिड अटैक पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख़ इख्तियार किया है। एसिड अटैक की एक पीड़ित की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी अंतरिम आदेश के मुताबिक अब सभी मेडिकल और शिक्षण संस्थानों को एसिड खरीदने से पहले एसडीएम की परमिशन लेनी होगी। * अदालत ने सभी रिटेल दुकानों पर एसिड की खरीद फरोख्त पर भी पाबंदी लगाई है। जिन दुकानों को एसिड बेचने का लाइसेंस दिया जाएगा उन्हें भी स्टॉक रजिस्टर बनाना होगा। ऐसा ना होने की सूरत में उनपर 50 हज़ार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही नहीं राज्य सरकारों के लिए अब ज़रुरी होगा कि एसिड अटैक की शिकार लड़की को 3 लाख रुपये का हर्जाना दे। इसमें से 1 लाख रुपये हमला होने के पंद्रह दिनों के भीतर देने होंगे। * अदालत के आदेश के मुताबिक जिन राज्यों में एसिड की खरीद फरोख्त के लिए कानून नहीं हैं। उन्हें तीन महीने के भीतर ये कानून बनाने होंगे। इससे पहले एसिड खरीदने के लिए पहचान पत्र दिखाना ज़रुरी बनाया गया था।

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