Tuesday, 9 January 2018

IPC DHARA 304KH,306 Dahej hatya par kanoon

Aaj Ka Vishay दहेज हत्या पर कानून : (धारा 304ख, 306भारतीय दंड संहिता) * यदि शादी के सात साल के अन्दर अगर किसी स्त्री की मृत्यु हो जाए, * गैर प्राकृतिक कारणों से, जलने से या शारीरिक चोट से, आत्महत्या की वजह से हो जाए, * और उसकी मृत्यु से पहले उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार ने उसके साथ दहेज के लिए क्रूर व्यवहार किया हो, * तो उसे दहेज हत्या कहते हैं। दहेज हत्या के संबंध में कानून यह मानकर चलता है कि मृत्यु ससुराल वालों के कारण हुई है। इन अपराधों की शिकायत कौन कर सकता हैः- 1. कोई पुलिस अफसर 2. पीडि़त महिला या उसके माता-पिता या संबंधी 3. यदि अदालत को ऐसे किसी केस का पता चलता है तो वह खुद भी कार्यवाई शुरूञ् कर सकता है।

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