Tuesday, 9 January 2018

yatayat kanoon par jurmane

Aaj Ka Vishay यातायात कानून पर जुर्माने में भारी बढ़ोतरी * सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देने से यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों से अधिक कड़ाई से निपटा जाएगा. * इसके तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अधिक कड़ी सजा का प्रावधान है. इन संशोधनों का मतलब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से कड़ाई से निपटना है. * बार-बार उल्लंघन पर न केवल ऊंचा जुर्माना अदा करना होगा, बल्कि उस व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकेगा. * बताया जाता है कि यातायात कानून तोड़ने पर जुर्माना की रकम में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलावों को मंजूरी दी है. * ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन पर बात करने पर पहली बार 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. बाद में इसी तरह के उल्लंघन पर जुर्माना राशि 5,000 रुपये तक होगी. * इसी तरह रेड लाइट पार करने और सीट बेल्ट न बांधने या हेल्मेट का इस्तेमाल न करने पर 500 से 1,500 रुपये तक जुर्माना लगेगा. * कैबिनेट के इस कदम के बाद अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना आठ से दस गुना बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है. * सरकार की कोशिश होगी कि बजट सत्र में ये संशोधन बिल पास हो जाए. अगर यह संशोधन बिल पास हुआ तो शराब पीकर ड्राइव करने पर दो साल जेल या पांच हजार जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं. * बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाने पर जुर्माना और बिना परमिट गाड़ी चलाने पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है. * ड्राइव करते समय फोन पर बात करने पर पहली बार पकड़ने जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा लेकिन, बार बार ऐसे पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा. * इसी तरह सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना 500 से 1500 रुपए तक लगेगा. हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माना 500 से 1500 रुपए तक लग सकता है. बार बार ऐसा करने पर जुर्माना 5000 रुपए तक लग सकता है. * रेड लाइट पार करने पर जुर्माना 500 से 1500 रुपए तक हो सकता है. बार-बार ऐसा करने पर 5000 जुर्माना तक लग सकता है.

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