धारा-92 ग्राम कचहरी की अवधी (Tenure)
1. प्रत्येक ग्राम कचहरी की अवधी 5 वर्षो की होगी बशर्ते (अगर) उसे तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन समय से पूर्व विघटित नहीं किया जाता है। पॉँच वर्षो की अवधि की गणना ग्राम-कचहरी की प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से की जायेगी। ग्राम कचहरी की अवधि पाँच वर्षो से अधिक की नहीं होगी।
2. ग्राम कचहरी का गठन करने के लिए निम्नलिखित रूप से निर्वाचित पूरा किया जायेगा-
(क) उपधारा (i) में विनिदिष्ट उसकी कार्य अवधि समाप्त हाने के पूर्व
(ख) कार्य अवधि पूर्व विघटन होने की स्थिति में यदि ग्राम-कचहरी का कार्यकाल छ: महीना से अधिक यदि बच रहा हो तो निर्वाचन द्वारा ग्राम-कचहरी का गठन किया जायेगा, परन्तु छ: महीने से कम अवधि बचा (शेष) रहने पर निर्वाचन आवश्यक (अनिवार्य) नहीं होगा।
III. कार्य अवधि के पूर्व यदि ग्राम कचहरी का निव्राचन द्वारा पुन: गठन होता है तो गठिति ग्राम कचहरी का कार्यकाल शेष बचे अवधि के लिए ही प्रभावी होगा, अर्थात् प्रथम बार गठित ग्राम कचहरी का पूर्ण कार्यकाल जब समाप्त होता है (यदि विघटित नहीं होता) उसी तिथि तक नई गठित गा्रम कचहरी प्रभावी रहेगा।
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