Friday, 12 January 2018

धारा-96 सरपंच और उपसरपंच की शक्तियॉँ एवं कार्य

धारा-96 सरपंच और उपसरपंच की शक्तियॉँ एवं कार्य

(क) सरपंच मुख्य रूप से ग्राम कचहरी तथा न्यायपीठ का अध्यक्ष होगा।

(ख) पक्षकारों के आवेदन और पुलिस के रिपोर्ट पर वाद या मामला दर्ज करेगा।

(ग) पक्षकारों और गवाहो की उपस्थिति के लिए कारवाई करेगा, दस्तावेजों, लिखितों को ग्राम कचहरी न्यायपीठ के सामने प्रस्तुत करने के लिए भी कारवाई करेगा तथा ऐसा कार्य करने के लिए वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

इसकी अनुपस्थिति की दशा में सरपंच के सारे कार्यो का, कर्तव्यों की एवं सारे अधिकारों का प्रयोग उपसरपंच करेगा तथा किसी अन्य शक्ति अथवार् कत्ताव्यों का भी प्रयोग अथवा निष्पादन करेगा जोकि विधि संगत होगा।

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