Tuesday, 9 January 2018

aaropi ko apil ka sahaj adhikar nahi

Aaj Ka Vishay आरोपी को अपील का सहज अधिकार नहीं * बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी आरोपी को इस बात की बिना शर्त इजाजत नहीं है कि वह खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील करे और ऐसा कानून के मुताबिक ही किया जा सकता है। * न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति साधना जाधव ने हाल के एक फैसले में कहा, विधायिका यह अधिकार दे सकती है या शर्तों के साथ यह अधिकार मुहैया करा सकती है। कानून में संशोधन करके विधायिका उस अधिकार को वापस भी ले सकती है जिसमें अपील का अधिकार दिया गया है । * दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जिस प्रावधान को चुनौती दी गयी थी उसके मुताबिक उन मामलों में अपील के अधिकार पर कुछ शर्तें लगायी गयी हैं जिनमें सजा की अवधि या जुर्माने की रकम निर्धारित अवधि या रकम से कम है। * दोषी करार दिए गए तीन लोगों की ओर से दायर याचिका में हाई कोर्ट से CRPC की धारा 376 बी और 376 सी को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गयी थी क्योंकि यह आरोपी के अपील करने के अधिकार को छीन लेते हैं।

No comments:

पोक्सो (POCSO)

चर्चा का कारण हाल ही में राज्यसभा ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 {POCSO (Amendment) Bill, 2019} को मंजूरी प्रदान ...