धारा 102
विवादों की सौहार्दपूर्ण समझौता कराने के लिए ग्राम कचहरी की न्यायपीठ कार् कत्ताव्य-ग्राम कचहरी न्यायपीठ इस अधिनियम के अधीन वादों की सुनवाई करते समय या मामलों का विचार करते समय, पक्षकारों को यथोचित रीति से नोटिस देने के बाद पक्षकारों को समक्षा बुक्षाकर दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण रूप से समझौत कराने का प्रयास करेगी और इस प्रयोजनार्थ, न्यायपीठ यथोचित रीति से तुरन्त, वाद या मामले की सही समाधान का अन्वेंषण करेगी तथा ऐसी करने में सभी विधिपूर्ण बातें करेगी जो वह उचित समझे और पक्षों को सौहर्दपूर्ण समक्षौत के लिए उत्प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ उचित समझो और जहाँ ऐसा समक्षौता हो जाय वहाँ न्यायपीठ उसे अभिलिखित करेगी या उसके बाद निर्णय देगी।
No comments:
Post a Comment